Gst number kisko lena chahiye: GST नंबर हर उस बिज़नेस को लेना अनिवार्य है जिसका सालाना टर्नओवर goods के मामले में 40 लाख और services के मामले में 20 लाख रूपये को क्रॉस कर गया हो। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में बिज़नेस करने के लिए और ऑनलाइन सामान बेचने के लिए भी GST नंबर ज़रूरी है चाहे टर्नओवर कितना भी कम हो।
एक GST नंबर, जिसे GSTIN (Goods and Service Tax Identification Number) के रूप में भी जाना जाता है, GST अनुपालन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किसी व्यवसाय को सौंपी गई एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इस संख्या का उपयोग व्यवसाय की पहचान करने और उसके जीएसटी लेनदेन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
GST संख्या 15 अंकों की विशिष्ट संख्या है, जो कई भागों से बनी होती है:
- The first two digits represent the state code, as per the Indian Census code.
- The next 10 digits are the PAN (Permanent Account Number) of the business.
- The 13th digit is used to indicate the number of registration within a state.
- The 14th digit will be the alphabet “Z” by default
- The last digit is called the check code to detect errors and can be denoted by either a number of an alphabet
It’s mandatory for businesses that are required to obtain GST registration to obtain a GST number. व्यवसाय GST पंजीकरण के लिए GST पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एक बार पंजीकरण स्वीकृत हो जाने के बाद, व्यवसाय को एक GST नंबर दिया जाएगा।
किसके लिए GST नंबर होना जरूरी है?
एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए सीमा वर्तमान में निम्नलिखित है: –
- Goods के मामले में अधिकांश राज्यों के लिए INR 40 लाख।
- Services के मामले में अधिकांश राज्यों के लिए INR 20 लाख
- लेकिन कुछ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 20 लाख रुपये है।
- टर्नओवर की परवाह किए बिना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए GST नंबर आवश्यक है।
- व्यवसाय जो अंतर-राज्य आपूर्ति में लगे हुए हैं, टर्नओवर की परवाह किए बिना, जीएसटी के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यवसाय जिनका टर्नओवर सीमा से कम है, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण लेने के इच्छुक हैं, ऐसा कर सकते हैं।
इसलिए अगर आप माल का कारोबार कर रहे हैं और सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये को पार कर गया है, तो आपके लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य है। और अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं और सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये को पार कर गया है, तो आपके लिए जीएसटी नंबर जरूरी है। इंटरस्टेट सप्लाई और ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग के लिए, टर्नओवर की परवाह किए बिना जीएसटी आवश्यक है।
यदि आपका व्यवसाय वार्षिक कारोबार 40 लाख को पार नहीं करता है और आप ई-कॉमर्स और अंतरराज्यीय आपूर्ति पर बिक्री नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास जीएसटी नंबर अनिवार्य नहीं है।
जिन व्यवसायों को GST पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है, उन्हें सीमा पार करने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा। पंजीकरण प्राप्त करने में विफलता या जीएसटी नियमों का पालन न करने पर दंड और जुर्माना लगाया जा सकता है।
आप जीएसटी नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यह मुफ़्त है, जीएसटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आपका आईडी प्रमाण और व्यवसाय पता प्रमाण अनिवार्य है। सत्यापन के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
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